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RahulGandhi के ख़िलाफ़ दर्ज हुए FIR , पाए गए दोषी तो मिलेगी कितने साल की सजा, जानिए सबकुछ
Amit Sha के द्वारा Dr. Bhim Rao Ambedkar पर की गई टिप्णी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन का रहा है वहीं गुरुवार को संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमे BJP के दो संसद घायल हो गई
Rahul Gandhi के ख़िलाफ़ दर्ज हुई FIR
संसद में धक्का मुक्की का मामला थाने पहुँच चुका है इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने Rahul Gandhi के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज की जिस पर पुलिस विचार कर रही है यह मामला BJP की सांसद Bansuri Swaraj, Hemang Joshi और Anurag Thakur की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा-109 हत्या का प्रयास, धारा-115 चोट पहुंचाने के इरादे से धक्का देना, धारा-117 जान-बूझकर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, धार-125 सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा-131 धक्का देना और डराना या धमकाना और धारा-351 धमकी देना होता है. दिल्ली पुलिस अब जांच कर इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती है. धारा-109 के तहत अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.
क्या है Rahul Gandhi के ऊपर आरोप?
BJP का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष RahulGandhi ने धक्कामुक्की की, जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ Rahul Gandhi ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की।
Last Updated
Dec. 20, 2024, 9:41 a.m.
Location
Delhi, Delhi, India
Category
Incident
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